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बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना (Bihar Krishi Input Anudan Yojna) ऑनलाइन आवेदन पत्र 2021

Post Update: 08 November 2021 | 07:21 PM

Krishi Input Yojna

वर्ष 2021 के खरीफ मौसम में बाढ़ / अतिवृष्टि के कारण प्रतिवेदित 30 जिलों के 265 प्रखंडों के 3229 पंचायतों में क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ किसानों के बैंक खाते में भेजा जायेगा जिसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा।

  • 30 जिलों के 265 प्रभावित प्रखंडों के 3229 पंचायतों में फसल क्षति एवं 17 जिले के 149 प्रखंडों के 2131 पंचायतों मे परती भूमि (Unsown Area) से क्षति प्रतिवेदित है । इन पंचायतों के वैसे किसान जिनकी फसल का नुकसान हुआ है, वे ऑन-लाईन आवेदन कर कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • बाढ़ / अतिवृष्टि एवं परती भूमि के कारण हुई क्षति के लिए निम्नांकित दर से कृषि इनपुट अनुदान देय होगा :-
    • वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर |
    • सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर |
    • शाश्वत फसल (गन्ना सहित) के लिए 18,000 रूपये प्रति हेक्टेयर |
    • परती भूमि (Unsown) के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर |
  • यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा, किसान को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनत्तम 1,000 रूपये अनुदान देय है।
  • कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत एवं गैर रैयत किसान को देय है। बाढ़ / अतिवृष्टि एवं परती भूमि से हुई क्षति से प्रभावित सभी प्रतिवेदित जिले, प्रंखण्ड एवं पंचायत के रैयत एवं गैर -रैयत किसान भाई / बहन इस योजना का लाभ लेने हेतु ऑन - लाईन आवेदन कर सकते हैं।

योजना की महत्वपूर्ण जानकारियाँ

योजना का नाम कृषि इनपुट अनुदान योजना (Krishi Input Anudan Yojna)
विभाग का नाम कृषि विभाग
राज्य बिहार
आवेदन करने की तिथि 07 नवंबर से 20 नवंबर 2021 तक
वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/
किसान कॉल सेन्टर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551

महत्पूर्ण तिथि :-

  • आवेदन शुरू होने की तिथि (Application Start Date): 07-11-2021
  • आवेदन अंतिम तिथि (Application Last Date): 20-11-2021

3229 प्रतिवेदित पंचायतों वाले 265 प्रभावित प्रखंडों से संबंधित 30 जिलों की सूची :-

  • 1. पटना   2. नालंदा   3. भोजपुर   4. बक्सर   5.भभुआ   6. गया
  • 7. जहानाबाद   8. सारण   9. सीवान   10. गोपालगंज   11. मुजफ्फरपुर   12. पूर्वी चम्पारण
  • 13. पश्चिमी चम्पारण   14. सीतामढ़ी   15. वैशाली   16. दरभंगा   17. मधुबनी   18. समस्तीपुर
  • 19. बेगूसराय   20. मुंगेर   21. शेखपुरा   22. लखीसराय   23. खगड़िया   24. भागलपुर
  • 25. सहरसा   26. सुपौल   27. मधेपुरा   28.पूर्णियाँ   29. अररिया   30. कटिहार

2131 प्रतिवेदित पंचायतों वाले 149 प्रभावित प्रखंडों से संबंधित 17 जिलों की सूची :-

  • 1. नालंदा   2. बक्सर   3. सारण   4. गोपालगंज   5. मुजफ्फरपुर   6. पूर्वी चम्पारण
  • 7. पश्चिमी चम्पारण   8. सीतामढ़ी   9. वैशाली   10. दरभंगा   11. मघुबनी   12. समस्तीपुर
  • 13. बेगूसराय   14. खगड़िया   15. सहरसा   16. अररिया   17. कटिहार

आवेदन कैसे करे:-

कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर दिए के लिंक DBT In Agriculture पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर आवेदन करने के लिए 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का उपयोग कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रखंडों एवं पंचायतों की सूची डी०बी०टी पोर्टल पर उपलब्ध है।

आवश्यक जानकारी (आवेदक आवेदन करने से पहले पढ़ लें) :-

आवेदक को आवेदन देने के लिये OTP उनके पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाएगा, जो आवेदन के लिये आवश्यक एवं गोपनीय है|

  1. आवेदन सबमिट (Submit) होने के बाद यदि आवेदन में कोई भी त्रुटि हो तो, त्रुटि का बदलाव 48 घंटे के अंदर कर लें, अन्यथा आवेदन उसी रूप में 48 घंटे के बाद संबन्धित कृषि समन्वयक को जांच हेतु अग्रसारित हो जायेगा और संबन्धित त्रुटि में कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा | अंतिम तिथि के बाद किसी भी तरह का अपडेट नहीं किया जा सकता है | आवेदन के अंतिम तिथि के बाद 48 घंटे तक का अपडेट (Update) मान्य नहीं है |
  2. यह योजना अधिकतम 2 हेक्टेयर (494 डिसिमिल भूमि ) तक के लिए देय है |
  3. कृपया आवेदन मे किए गए सुधार को पुनः जांच ले | एक बार सुधार अपडेट होने के पश्चात दुबारा सुधार संभव नहीं होगा |
  4. किसान का प्रकार "स्वयं भू-धारी" होने की स्थिति मे भूमि के दस्तावेज़ के लिए (एलपीसी/ जमीन रसीद/ वंशावली/ जमाबंदी/ विक्रय-पत्र),"वास्तविक खेतिहर" के स्थिति में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र तथा "वास्तविक खेतिहर + स्वयं भू-धारी" के स्थिति में भूमि के दस्तावेज़ के साथ-साथ स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है [ स्व-घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करें ]
  5. कृषि विभाग के विभिन्न योजना में लाभ लेने के लिए आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य है | योजना की राशि आधार से लिंक बैंक खाते में हीं अंतरित की जाएगी| आवेदक कृपया आधार से लिंक बैंक खाता की प्रविष्टि करें |
  6. आवेदन प्राप्त की तिथि 07 नवम्बर से 20 नवम्बर 2021 तक है |
  7. परती भूमि के कारण फसल क्षति पर 6800 रूपये प्रति हेक्टेयर ही दिया जायेगा |