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बिहार कृषि यांत्रिकरण योजना (Bihar Krishi Yantrikaran Yojna) ऑनलाइन आवेदन पत्र 2020

Post Update: 12 January 2021 | 09:10 AM

Krishi Yantrikaran Yojna

कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में कृषि यांत्रिकरण राज्य योजनान्तर्गत 2369 लाख रूपये की लागत से राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों के लिए स्रोत पर अनुदान दिया जाना है।

इस योजनान्तर्गत कुल 17 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान देय है, जिसमें फसल अवशेष प्रबंधन एवं पोस्ट हार्वेस्ट से संबंधित यंत्रों पर किसान भाई / बहन अनुदान का लाभ ले सकते हैं।

10,000 रूपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए किसान अनुदान की राशि काटकर शेष राशि का भुगतान करके संबंधित विक्रेता से यंत्र क्रय कर सकेंगे एवं अनुदान की राशि संबंधित कृषि यंत्र निर्माता के खाते में अंतरित किया जायेगा।

योजना के बारे में
योजना का नाम कृषि यांत्रिकरण योजना
विभाग का नाम कृषि विभाग
राज्य बिहार
आवेदन करने की तिथि 26 नवम्बर 2020 से शुरू हैं
वेबसाइट www.farmech.bih.nic.in
किसान कॉल सेन्टर टोल फ्री नंबर 18001801551

महत्पूर्ण तिथि

  • आवेदन शुरू होने की तिथि (Application Start Date): 26-11-2020
  • आवेदन अंतिम तिथि (Application Last Date): 15-01-2021

यंत्र का नाम :-

  • ब्रस कटर 3 बी0एएच0पी० से कम, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर रीपर, (ट्रैक्टर ,/ पावर टीलर ,/ पावर वीडर / रीपर बाईनज्र इत्यादि से चालित), हैपी सीडर (9 से 11 टाईन), स्ट्रा वेलर विदाउट रैक, स्ट्रा रीपर, रीपर-कम-बाइन्डर (स्वचालित) 3 Wheel, रीपर-कम-बाइन्जड्डर (स्वचालित) 3 Wheel,
  • रीपर-कम-बाइन्जडर (ट्रैक्टर चालित), मिनी रबर राईस मिल (4 क्विंटल प्रति घंटे से उपर क्षमता वाला- ट्रैक्टर चालित), मिनी दाल मिल / ऑइल मिलराईस मिल, राईस मिल (विघुत मोटर चालित--3 HP & Above)
  • रोटरी मल््चर (3 HP & Above), सुपर सीडर (टैक्टर चालित) 6 फीट, सुपर सीडर (टैक्टर चालित) 7 फीट, सुपर सीडर (टैक्टर चालित) 8 फीट, एसएमएस (सट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम)

आवेदन कैसे करे

  • राज्य के इच्छुक कृषक अपनी सुविधानुसार कहीं से भी ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं | कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्ति के लिए कृषि विभाग के Website www.krishi.bih.nic.in या www.farmech.bih.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन करने से पूर्व किसानों को कृषि विभाग, बिहार के DBT Portal https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर Registration करना अनिवार्य है। इस वित्तीय वर्ष में कृषि यांत्रकरण Software के नये Version को लागू किया गया है | अतः वैसे कृषक, जिनका Online Permit गत वर्ष में निर्गत नहीं हो सका था, उन्हें वर्ष 2020-21 में पुन: ऑनलाईन आवेदन करना होगा।