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बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Fasal Sahayta Yojna) 2023 आवेदन

Post Update: 31 August 2023 | 04:26 PM

बिहार सरकार, सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojna) के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है, राज्यों के किसानो के लिए खरीफ फसले (धान, मक्का, सोयाबीन, आलू , बैगन, टमाटर और गोभी)। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन निशुल्क निबंधन करा सकते है सहकारिता विभाग (Cooperative Department) के वेबसाइट से नजदीकी साइबर कैफ़े से या अपने घर कंप्यूटर या मोबाइल से।

Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojna 2023

Fasal Sahayta Yojna की महत्वपूर्ण जानकारियाँ

योजना का नाम बिहार राज्य फसल सहयता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojna - FSY)
विभाग का नाम सहकारिता विभाग
राज्य बिहार
फसल के प्रकार खरीफ
खरीफ फसलों के नाम धान, मक्का, सोयाबीन, आलू , बैगन, टमाटर और गोभी
आवेदन करने की तिथि 30 अगस्त 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक
योजना वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/cooperative
टोल फ्री नंबर 1800 1800 110

बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु महत्वपूर्ण तिथि

  • आवेदन प्रारंभ होने की तिथि (Application Start Date): 30 अगस्त 2023
  • आवेदन करने अंतिम तिथि (Application Last Date): 31 अक्टूबर 2023

फसल सहयता योजना (Fasal Sahayta Yojna) की प्रमुख विशेषताएँ

  1. ऑनलाईन आवेदन करने में आवश्यकतानुसार विभागीय कॉल सेन्टर एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा सहायता ।
  2. रैयत एवं गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसानों के लिए।
  3. खरीफ मौसम के सभी प्रमुख फसलें यथा - धान, मक्का, सोयाबीन, आलू , बैगन, टमाटर एवं गोभी
  4. निःशुल्क आवेदन प्रक्रिया |
  5. 7500 रु प्रति हेक्टेयर (20% तक क्षति होने पर) ।
  6. 10000 रु प्रति हेक्टयर (20% से अधिक क्षति होने पर )

योजनान्तर्गत आवेदन एवं सहायता राशि के भुगतान की आसान प्रक्रिया :

  • कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकेंगे।
  • प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा संधारित एवं सत्यापित रैयत श्रेणी के किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत तथा गैर-रेयत दोनों श्रेणी में ही आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन के समय किसानों को फसल एवं बुआई का रकबा की जानकारी देनी है।
  • फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र इकाई के चयन के पश्चात चयनित ग्राम पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र इकाई के आवेदक किसानों को निम्नानुसार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी:-
रैयत किसान गैर रैयत किसान रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान

1. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (31 मार्च 2022 के पश्चात निर्गत्त) / राजस्व रसीद (31 मार्च 2023 के पश्चात निर्गत्त)

2. स्व घोषणा-पत्र

1. स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरीत )

1. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (31 मार्च 2022 के पश्चात निर्गत्त) / राजस्व रसीद (31 मार्च 2023 के पश्चात निर्गत्त)

2. स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरीत)

योजना के निर्देशों के तहत चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को सत्यापनोपरान्त DBT के माध्यम से आधार लिंक्ड बैंक खाता में सहायता राशि का भुगतान ।

Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojna Notes:

  • एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा |
  • योजना अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान हेतु सहायता राशि का भुगतान ।
  • नगर पंचायत / नगर परिषद् क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य |

Fasal Sahayta Yojna : फसलवार अधिसूचित क्षेत्र / ईकाई

  1. धान एवं मक्का राज्य के सभी 38 जिले
  2. सोयाबीन बेगूसराय, खगड़िया एवं समस्तीपुर जिला
  3. आलू पूर्णिया, पू. चम्पारण, बांका, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर, प. चम्पारण, मधुबनी, पटना एवं सिवान जिला
  4. बैगन पूर्णिया, पू. चम्पारण, बांका, कटिहार, गया, सुपौल, प. चम्पारण, पटना, समस्तीपुर, वैशाली, किशनगंज एवं बेगूसराय जिला
  5. टमाटर समस्तीपुर, गया, वैशाली, पटना एवं भोजपुर जिला
  6. गोभी पूर्णिया, पू. चम्पारण, बांका, कटिहार, सुपौल, प. चम्पारण, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, गोपालगंज, मधेपुरा एवं मधुबनी जिला

आवेदन कैसे करे Fasal Sahayta Yojna हेतु

खरीफ 2023 हेतु निम्न में से किसी भी एक माध्यम से आवेदन कर सकते है

  • सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल - https://state.bihar.gov.in/cooperative
  • मोबाइल पोर्टल ई-सहकारी मोबाइल एप्प (प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है)
  • कॉल सेंटर (सुगम) पर फ़ोन के माध्यम से - (टोल फ्री न0- 18001800110)