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बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Fasal Sahayta Yojna) 2023- आवेदन

Post Update: 15 January 2023 | 10:47 PM

बिहार सरकार, सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojna) के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है, राज्यों के किसानो के लिए रबी फसले (गेहूँ, रबी मकई, मसूर, अरहर,चना, ईख, राई-सरसों, आलू एवं प्याज) 2022-23। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन निशुल्क निबंधन करा सकते है सहकारिता विभाग (Cooperative Department) के वेबसाइट से नजदीकी साइबर कैफ़े से या अपने घर कंप्यूटर या मोबाइल से।

Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojna 2023

फसल सहायता योजना की महत्वपूर्ण जानकारियाँ

योजना का नाम बिहार राज्य फसल सहयता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojna - FSY)
विभाग का नाम सहकारिता विभाग
राज्य बिहार
फसल के प्रकार रबी
खरीफ फसलों के नाम गेहूँ, रबी मकई, मसूर, अरहर,चना, ईख, राई-सरसों, आलू एवं प्याज
आवेदन करने की तिथि 01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक
योजना वेबसाइट

https://state.bihar.gov.in/cooperative

टोल फ्री नंबर 1800 1800 110

महत्वपूर्ण तिथि बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु

  • निबंधन प्रारंभ होने की तिथि (Registration Start Date): 01 जनवरी 2023
  • निबंधन करने अंतिम तिथि (Registration Last Date): 31 मार्च 2023

फसल सहयता योजना (Fasal Sahayta Yojna) की प्रमुख विशेषताएँ

  1. ऑनलाईन आवेदन करने में आवश्यकतानुसार विभागीय कॉल सेन्टर एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा सहायता ।
  2. रैयत एवं गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसानों के लिए।
  3. रबी मौसम के सभी प्रमुख फसलें यथा - गेहूँ, रबी मकई, मसूर, अरहर, चना, ईख, राई -सरसों, आलू एवं प्याज
  4. निःशुल्क आवेदन प्रक्रिया |
  5. 7500 रु प्रति हेक्टेयर (20% तक क्षति होने पर) ।
  6. 10000 रु प्रति हेक्टयर (20% से अधिक क्षति होने पर )

योजनान्तर्गत आवेदन एवं सहायता राशि के भुगतान की आसान प्रक्रिया :

  • कृषि विभाग के डी.बी. टी. पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकेंगे।
  • आवेदन विभागीय ई-सहकारी पोर्टल के अतिरिक्त ई-सहकारी मोबाईल एप्प, आई.भी.आर.एस. (सुगम) कॉल सेन्टर (टोल फ्री न0 - 18001800110) एवं प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/कार्यपालक सहायक के तकनीकी सहयोग से किया जा सकेगा।
  • आवेदन के समय किसानों को सिर्फ फसल एवं बुआई का रकवा की जानकारी देनी है।
  • फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों के चयन के । पश्चात उन चयनित ग्राम पंचायत के आवेदक किसानों को निम्नानुसार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी:-
रैयत किसान गैर रैयत किसान रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान

1. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र राजस्व रसीद (31 मार्च 2022 के पश्चात निर्गत)

2. स्व घोषणा-पत्र

1. स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरीत )

1. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र राजस्व रसीद (31 मार्च 2022 के पश्चात निर्गत)

2. स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरीत)

योजना के निर्देशों के तहत चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को सत्यापनोपरान्त DBT के माध्यम से आधार लिंक्ड बैंक खाता में सहायता राशि का भुगतान ।

Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojna Notes:

  • एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा |
  • योजना अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान हेतु सहायता राशि का भुगतान ।
  • नगर पंचायत / नगर परिषद् क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य |

आवेदन कैसे करे Fasal Sahayta Yojna हेतु

रबी 2022-23 हेतु निम्न में से किसी भी एक माध्यम से आवेदन कर सकते है

  • सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल - https://state.bihar.gov.in/cooperative
  • मोबाइल पोर्टल ई-सहकारी मोबाइल एप्प (प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है)
  • कॉल सेंटर (सुगम) पर फ़ोन के माध्यम से - (टोल फ्री न0- 18001800110)