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महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi Rastriye Gramin Rojgar Granti Yojna- MANREGA) आवेदन पत्र 2020

Post Date: 07 December 2020 | 03:54 PM

Manrega

वर्ष 2021-22 हेतु महात्मा गाँधी नरेगा के वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण ग्राम पंचायत विकास योजना 'सबकी योजना सबका विकास के तहत 1 दिसंबर 2020 प्रारम्भ। मनरेगा वार्षिक कार्ययोजना निर्माण के भागीदार बन कर 'सबकी योजना सबका विकास' को सफल बनायें।

व्यक्तिगत लाभ की निम्नलिखित योजनाएं ली जा सकती हैं।

  • वृक्षारोपण (वानिकी/ बागवानी पाँधे अथवा मिश्रित)
  • खेत पोखर
  • वर्मी कम्पोस्ट
  • मवेशी शेड
  • बकरी शेड
  • कुक्कुट शेड
योजना के बारे में
योजना का नाम महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा)
विभाग का नाम ग्रामीण विकास विभाग
राज्य बिहार
आवेदन करने की तिथि 01 दिसंबर 2020 से प्रारम्भ
वेबसाइट http://brds.bih.nic.in/
टोल फ्री नंबर 1800313933

महत्पूर्ण तिथि

  • आवेदन शुरू होने की तिथि (Application Start Date): 01-12-2020
  • आवेदन अंतिम तिथि (Application Last Date): निर्धारित नहीं है।

व्यक्तिगत लाभ योजनाओं हेतु लाभार्थियों का चयन :-

  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमन्तु जनजातियां, गैर अनुसूचित जनजातियां
  • गरीबी रेखा से नीचे के परिवार SECC अंतर्गत Deprivation Factors के अनुसार
  • महिला प्रधान परिवार, दिव्यांग प्रधान परिवार
  • भ्रूमि सुधार के लाभार्थी
  • प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी
  • अनुसूचित जनजाति एवं पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता अधिनियम) 2006 के अधीन लाभार्थी
  • लघु या सीमांत कृषक, निजी भूमि पर सामाजिक वानिकी

निजी भूमि पर सामाजिक वानिकी :-

  • लाभुकों के स्वयं की भूमि पर 200 पॉँधों की एक इकाई का वृक्षारोपण।
  • लाभुक के पास पर्याप्त भूमि न होने पर 2 या 3 किसानों की भूमि मिला कर भी 200 पाँधे लगाए जा सकते हैं।
  • लाभुक के पसंद के काष्ठ/ फलदार पौधे लगाए जाएंगे|
  • पाँधों की सुरक्षा के लिए बांस गैवियन का प्रावधान।
  • पाँधों के पटवन हेतु चापाकल्न एवं पानी टंकी-सह-ट्रॉली का प्रावधान।
  • 200 पॉँधों की प्रत्येक इकाई पर लाभुक के परिवार के एक सदस्य को 5 वर्षों के लिए वन पोषक बनाए जाने का प्रावधान।
  • 80% या अधिक पॉधों की उत्तरजीविता होने पर 8 मानव दिवस प्रतिमाह की राशि मज़दूरी के रूप में दिए जाने का प्रावधान।
  • रोपित वृक्षों पर लाभुक परिवार का पूर्ण अधिकार

आवेदन कैसे करे

  • आवेदन प्रपत्र पंचायत रोज़गार सेवक/ पंचायत तकनीकी सहायक/ कनीय अभियंता/ कार्यक्रम पदाधिकारी/ ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी/ जीविका कर्मी से प्राप्त किया जा सकता है।
  • आवेदन का प्रपत्र http://brds.bih.nic.in/ पर उपलब्ध है।
  • भरे हुए आवेदन पत्र को वार्ड सभा/ ग्राम सभा की बैठक के दौरान या अथवा कभी भी मनरेगा कर्मी / ग्राम पंचायत/ जीविका को दिया जा सकता है।
  • सभी प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता निर्धारण हैतु ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा।
  • सभी प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता निर्धारण हैतु ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा।
  • ग्राम सभा से स्वीकृत होने के उपरांत व्यक्तिगत लाभ योजना शुरु कर दी जाएगी।