वर्ष 2021-22 हेतु महात्मा गाँधी नरेगा के वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण ग्राम पंचायत विकास योजना 'सबकी योजना सबका विकास के तहत 1 दिसंबर 2020 प्रारम्भ। मनरेगा वार्षिक कार्ययोजना निर्माण के भागीदार बन कर 'सबकी योजना सबका विकास' को सफल बनायें।
व्यक्तिगत लाभ की निम्नलिखित योजनाएं ली जा सकती हैं।
- वृक्षारोपण (वानिकी/ बागवानी पाँधे अथवा मिश्रित)
- खेत पोखर
- वर्मी कम्पोस्ट
- मवेशी शेड
- बकरी शेड
- कुक्कुट शेड
योजना के बारे में |
योजना का नाम |
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) |
विभाग का नाम |
ग्रामीण विकास विभाग |
राज्य |
बिहार |
आवेदन करने की तिथि |
01 दिसंबर 2020 से प्रारम्भ |
वेबसाइट |
http://brds.bih.nic.in/ |
टोल फ्री नंबर |
1800313933 |
महत्पूर्ण तिथि
- आवेदन शुरू होने की तिथि (Application Start Date): 01-12-2020
- आवेदन अंतिम तिथि (Application Last Date): निर्धारित नहीं है।
व्यक्तिगत लाभ योजनाओं हेतु लाभार्थियों का चयन :-
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमन्तु जनजातियां, गैर अनुसूचित जनजातियां
- गरीबी रेखा से नीचे के परिवार SECC अंतर्गत Deprivation Factors के अनुसार
- महिला प्रधान परिवार, दिव्यांग प्रधान परिवार
- भ्रूमि सुधार के लाभार्थी
- प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी
- अनुसूचित जनजाति एवं पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता अधिनियम) 2006 के अधीन लाभार्थी
- लघु या सीमांत कृषक, निजी भूमि पर सामाजिक वानिकी
निजी भूमि पर सामाजिक वानिकी :-
- लाभुकों के स्वयं की भूमि पर 200 पॉँधों की एक इकाई का वृक्षारोपण।
- लाभुक के पास पर्याप्त भूमि न होने पर 2 या 3 किसानों की भूमि मिला कर भी 200 पाँधे लगाए जा सकते हैं।
- लाभुक के पसंद के काष्ठ/ फलदार पौधे लगाए जाएंगे|
- पाँधों की सुरक्षा के लिए बांस गैवियन का प्रावधान।
- पाँधों के पटवन हेतु चापाकल्न एवं पानी टंकी-सह-ट्रॉली का प्रावधान।
- 200 पॉँधों की प्रत्येक इकाई पर लाभुक के परिवार के एक सदस्य को 5 वर्षों के लिए वन पोषक बनाए जाने का प्रावधान।
- 80% या अधिक पॉधों की उत्तरजीविता होने पर 8 मानव दिवस प्रतिमाह की राशि मज़दूरी के रूप में दिए जाने का प्रावधान।
- रोपित वृक्षों पर लाभुक परिवार का पूर्ण अधिकार
आवेदन कैसे करे
- आवेदन प्रपत्र पंचायत रोज़गार सेवक/ पंचायत तकनीकी सहायक/ कनीय अभियंता/ कार्यक्रम पदाधिकारी/ ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी/ जीविका कर्मी से प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन का प्रपत्र http://brds.bih.nic.in/ पर उपलब्ध है।
- भरे हुए आवेदन पत्र को वार्ड सभा/ ग्राम सभा की बैठक के दौरान या अथवा कभी भी मनरेगा कर्मी / ग्राम पंचायत/ जीविका को दिया जा सकता है।
- सभी प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता निर्धारण हैतु ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा।
- सभी प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता निर्धारण हैतु ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा।
- ग्राम सभा से स्वीकृत होने के उपरांत व्यक्तिगत लाभ योजना शुरु कर दी जाएगी।