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Dakhil Kharij Online Apply Mutation biharbhumi.bihar.gov.in

Revenue and Land Reforms Department, Government of Bihar invites online applications for Dakhil Kharij / Mutation to transfer the ownership of land from one person to another person through legal process. All eligible and interested citizens can apply online at Bihar Bhumi official website biharbhumi.bihar.gov.in for online Dakhil Kharij (Mutation).

Bihar Bhumi
Revenue and Land Reforms Department

Dakhil Kharij Summary

Department Name Revenue and Land Reforms Department
Portal Name Bihar Bhumi
Service Name Dakhil Kharij (Mutation)
Link Status Working
Application Charge NA
Dakhil Kharij Website Link biharbhumi.bihar.gov.in
Helpline Email emutationbihar@gmail.com
Helpline Number 18003456215

Dakhil Kharij Process

दाखिल-खारिजः सामान्य प्रक्रिया

  • होल्डिंग अथवा किसी अंश पर किसी विधि / लिखत द्वारा हित अर्जन, जमाबंदी पंजी चालू - खतियान और खेसरा पंजी में वांछित परिवर्तन, अधिकार अंतरण या नामांतरण जमाबंदी पंजी अद्यतन अपडेट, अधिनियम, 2011 अंतर्गत दाखिल-खारिज से अभिप्रेत ।
  • विक्रय, दान, विनिमय, बँटवारा, निबंधित, पंजीकृत दस्तावेज, भू-अर्जन, भूदान, वासगीत, भू-हदबंदी, उत्तराधिकार समेत, आपसी सहमति से बँटवारा सक्षम न्यायालय का आदेश, स्वत्ववाद लंबित रहने पर दाखिल-खारिज है निषेध ।
  • ऑनलाईन दाखिल-खारिज संग शिविर में दाखिल-खारिज भी है मान्य, विहित प्रपत्र में आवेदन याचिका संलग्न करें दस्तावेजी प्रमाण, प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के बाद अभिलेख संधारण है अनिवार्य, कर्मचारी और अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन करना है प्राप्त ।
  • आम-खास सूचना निर्गत कर चौदह दिनों का विधिक इंतजार, आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दाखिल-खारिज करें स्वीकार, उभय-पक्ष को अवसर देकर आपति-आवेदन की करें सुनवाई, मुखर आदेश पारित करना है सक्षम है अंचल अधिकारी ।
  • दाखिल-खारिज स्वीकृति के बाद शुद्धि-पत्र होगा तैयार, निर्धारित है विहित प्रपत्र चार प्रत्तियों में करना निर्गत, नई जमाबंदी का निर्माण जमाबंदी अंतरिती के नाम, शुद्धि-पत्र की प्रविष्टि प्रमाण कायम करें सेस लगान ।
  • आदेश से व्यथित होने पर अपील का है खुला द्वार, तीस दिनों का समय निर्धारित सक्षम हैं डी०सी०एल०आर०. समाहर्ता/अपर समाहर्ता में पुनरीक्षण का अधिकार निहित, पुनरीक्षण याचिका दायर हेतु तीस दिनों का समय विहित।
  • अधिनियम की धारा-9 में वर्णित जमाबंदी रद्दीकरण के प्रावधान, आवेदन या स्व-प्रेरणा से अपर समाहर्ता को लेना संज्ञान, आदेश से व्यथित होने पर समाहर्ता के समक्ष अपीलवाद, पुनरीक्षण वाद दाखिल करने हेतु आयुक्त हैं सक्षम प्राधिकार ।
  • रैयतों की सुविधा - सहयोग हेतु कृत संकल्पित राजस्व विभाग, शिकायतों के समाधान हेतु 'परिमार्जन' पोर्टल नवाचार, नाम, लगान, चौहद्दी, खेसरा जमाबंदी पंजी में करें सुधार, निर्धारित समय-सीमा के अंदर त्रुटियों का निश्चित निस्तार ।

Dakhil Kharij Online Apply Process

Online Mutation आवेदन जमा करने की प्रक्रिया:-

  1. URL: https://biharbhumi.bihar.gov.in खोले।
  2. अब "ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज आवेदन करें" पर क्लिक करे।
  3. Registration बटन पर क्लिक कर उपभोक्ता के रूप में खुद को पंजीकृत करे।
  4. User Registration हेतु आवेदक अपना पूरा व्योरा भर कर register Now बटन पर क्लिक करे। उपभोक्ता अपना Email id और password याद रखे ।
  5. Register Now बटन पर क्लिक करने पर आपके द्वारा उपलब्ध कराये गए मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे इंटर कर verify OTP पर क्लिक करने पर आपका यूजर रेजिस्त्रतिओन कम्पलीट हो जायेगा।
  6. उपभोक्ता यूजर रजिस्ट्रेशन के समय उपलब्ध कराये गए EmailID तथा Password की मदद से अब ऑनलाइन आवेदन जमा करने हेतु लॉग इन कर सकते है।
  7. Login के पश्चात आपको अपने डटेल्स के साथ पेज दिखाई देगा, जिसके निचे आपको जिस अंचल के लए आवेदन जमा करना है उस जिला के अंचलो को चुन कर Apply New Mutation बटन पर क्लिक करने का आप्शन आएगा।
  8. उसके बाद आपको यह पेज दिखाई देगा, सबसे पहले दा खल खारिज के प्रकार में आप ON Application का चयन करे. तदोपरांत आप अपना पूरा ब्योरा भर कर, म्युटेशन का प्रकट का चयन करे, जो आपको आपके दस्तावेज से पता चलेगा, यथा-Sale/Purchase, Succession, Partition, Will, Court order etc. चयानोपरांत save as Draft बटन पर क्लिक करे।
  9. आवेदन भरने से सम्बं धत निर्देश हर पेज पर ब्लू इंक से लखा हुआ है।
  10. आवेदक अपना ववरण भरने के उपरांत, संबं धत दस्तावेज जिसके अधार पर वह दा खल खारिज के लए आवेदन कर कर रहा है का ववरण भरेगा, यथा रजिस्ट्रेशन डीड no, date राश भरकर save as draft and next बटन पर क्लिक करेंगे।
  11. दस्तावेज के ववरण भरने के बाद, आवेदन Buyer Details में खरीदार त्र्यंसज हिस्सेदार यानि जिसके नाम पर नया जमाबंदी खुलेगा या जिसके नाम से म्युटेशन होना है उसका ववरण भरेगा। एक से अ धक खरीदार यंसज हिस्सेदार की स्थिति में add more बटन पर क्लिक कर दुसरे खरीदार वंसज हिस्सेदार का नाम दर्ज करेगा।
  12. Buyer के ववरण भरने के बाद, आवेदन Seller Details में बेचने वाले वर्तमान जमाबंदी धारक यानि जिसके नाम पर अभी जमाबंदी चल रही है या जिसके खाते से जमीन घटेगा उसका ववरण भरेगा। एक से अ धक बेचने वाले की स्थिति
  13. Seller का ववरण भरने के उपरांत आवेदक हल्का (पंचायत), मौजा, सर्वे थाना को चुन कर उस मौजे के जमीन का खता खेसरा, रकबा और चौहद्दी भरेगा. अगर एक से अ धक जमीन का म्युटेशन उसी गाँव का है तो add more बटन पर क्लिक कर दुसरे जमीन का ववरण भरेगा। दुसरे मौजा का जमीन के स्थिति में दुसरा आवेदन जमा करना होगा।
  14. Seller का ववरण भरने के उपरांत आवेदक हल्का (पंचायत), मौजा, सर्वे थाना को चुन कर उस मौजे के जमीन का खता खेसरा, रकबा और चौहद्दी भरेगा. अगर एक से अ धक जमीन का म्युटेशन उसी गाँव का है तो add more बटन पर क्लिक कर दुसरे जमीन का ववरण भरेगा। दुसरे मौजा का जमीन के स्थिति में दुसरा आवेदन जमा करना होगा। (14) ध्यान रहे सभी ववरण आपके द्वारा साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराये जा रहे दस्तावेज से मलना चाहिए। सभी ववरण भरने के बाद Save as Draft and Next बटन पर क्लिक करे।
  15. जमीन का ववरण भरने के बाद आपको upload document सेक्शन में सम्बं धत दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में स्कैन कर अपलोड करना है, यद् रहे डॉक्यूमेंट का साइज़ 2 MB से ज्यादा का न हो। उसके बस सुरक्षा कोड डालकर term & condition को स्वीकार कर save बटन पर क्लिक करे।
  16. Save करते ही आपको आपका केस no तथा पावती रसीद प्रंट करने का आप्शन मलेगा। प्रंट रिसीप्ट पर क्लिक कर आप अपना पावती प्रंट करे।

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