Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana क्या हैं?
बिहार सरकार ने राज्य के किसानों के लिए "बिहार राज्य फसल सहायता योजना" के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता के तौर पर मुआवजा प्रदान किया जाता हैं। इस योजना तहत कृषको के फसल प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा पड़ना आदि के कारण का बर्बाद हो जाते हैं उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 20% तक फसल के नुकसान पर 7500 रूपये प्रति हेक्टेयर एवं 20% से अधिक फसल नुकसान होने पर 10000 रूपये प्रति हेक्टेयर प्रदान किये जाते हैं। इस योजना में खास बात यह है कि रबि फसल एवं खरीफ फसल के अलावा सब्जी की फसल को भी शामिल किया गया हैं। यदि आप भी किसान है और इस योजना के पात्र है तो इसका लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ रैयत, गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान ले सकते हैं। आवेदन के समय किसानों के द्वारा फसल एवं बुआई के रकवा की जानकारी दी जानी हैं।
Bihar Fasal Sahayata Yojana ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
रबी फसल 2023-24 हेतु निम्न में से किसी भी एक माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल state.bihar.gov.in/cooperative के द्वारा घर बैठे कर सकते हैं।
- मोबाइल पोर्टल ई-सहकारी मोबाइल एप्प (प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
- कॉल सेंटर (सुगम) पर फ़ोन के माध्यम से (टोल फ्री न० - 18001800110)
- प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/ कार्यपालक सहायक के सहयोग से।
- आवेदन बिलकुल नि:शुल्क होगा।
- अधिक जानकारी के लिए https://state.bihar.gov.in/cooperative अथवा कॉल सेंटर (सुगम) टोल फ्री नम्बर 18001800110 पर संपर्क कर सकते हैं।