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Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 रबी ऑनलाइन आवेदन

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana बिहार सरकार के अधिन संचालित इस योजना के तहत किसान भाइयों के फसल यदि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा पड़ना आदि के कारण बर्बाद हो जाता है तो उसे सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के जरिये किसानों को 20% तक फसल के नुकसान पर 7500 रूपये प्रति हेक्‍टेयर एवं 20% से अधिक फसल नुकसान होने पर 10000 रूपये प्रति हेक्‍टेयर आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाता हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए सहकारिता विभाग (बिहार सरकार) के आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/cooperative के माध्‍यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024

बिहार राज्‍य फसल सहायता योजना Summary

आयोजक बिहार सरकार
विभाग सहकारिता विभाग (बिहार सरकार)
योजना का नाम बिहार फसल सहायता योजना
फसल क्षति दर 20% या उससे अधिक
Application Mode Online
लाभार्थी बिहार राज्‍य के किसान
आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024
Helpline Number 18001800110
Official Website state.bihar.gov.in/cooperative

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana क्‍या हैं?

बिहार सरकार ने राज्‍य के किसानों के लिए "बिहार राज्‍य फसल सहायता योजना" के माध्‍यम से उन्‍हें आर्थिक सहायता के तौर पर मुआवजा प्रदान किया जाता हैं। इस योजना तहत कृषको के फसल प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा पड़ना आदि के कारण का बर्बाद हो जाते हैं उन्‍हें आर्थिक सहायता के रूप में 20% तक फसल के नुकसान पर 7500 रूपये प्रति हेक्‍टेयर एवं 20% से अधिक फसल नुकसान होने पर 10000 रूपये प्रति हेक्‍टेयर प्रदान किये जाते हैं। इस योजना में खास बात यह है कि रबि फसल एवं खरीफ फसल के अलावा सब्‍जी की फसल को भी शामिल किया गया हैं। यदि आप भी किसान है और इस योजना के पात्र है तो इसका लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना का लाभ रैयत, गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान ले सकते हैं। आवेदन के समय किसानों के द्वारा फसल एवं बुआई के रकवा की जानकारी दी जानी हैं।

Bihar Fasal Sahayata Yojana के प्रमुख विशेषताएं।

  • इस योजना के तहत अधिसूचित फसलें हैं:- गेहॅू, मक्‍का, मसूर, आलू, बैगन, टमाटर, गोभी, अरहर, चना, ईख, प्‍याज, राई-सरसो, हरी मिर्च इत्‍यादि।
  • कृषि विभाग के डी.बी.टी. (DBT) पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकेंगे।
  • प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा संधारित एवं सत्यापित रैयत श्रेणी के किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत तथा गैर-रैयत दोनों श्रेणी में ही आवेदन कर सकते हैं।
  • फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र इकाई के चयन के पश्चात चयनित ग्राम पंचायत/ अधिसूचित क्षेत्र इकाई के आवेदक किसानों को निम्नानुसार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी:-
रैयत किसान गैर रैयत किसान रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान
1. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (31 मार्च 2022 के पश्चात निर्गत)/ राजस्व रसीद (31 मार्च 2023 के पश्चात निर्गत)/ राजस्व रसीद (31 मार्च 2023 के पश्चात निर्गत) 1. स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरीत) 1. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (31 मार्च 2022 के पश्चात निर्गत)/ राजस्व रसीद (31 मार्च 2023 के पश्चात निर्गत)/ राजस्व रसीद (31 मार्च 2023 के पश्चात निर्गत)
2. स्व घोषणा-पत्र - 2. स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरीत)
  • योजना के निर्देशों के तहत चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को सत्यापनोपरान्त DBT के माध्यम से आधार लिंक्ड बैंक खाता में सहायता राशि का भुगतान।
  • एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा।
  • योजना अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान हेतु सहायता राशि का भुगतान।
  • नगर पंचायत/ नगर परिषद क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य।

Bihar Fasal Sahayata Yojana ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

रबी फसल 2023-24 हेतु निम्न में से किसी भी एक माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

  • ऑनलाइन आवेदन सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल state.bihar.gov.in/cooperative के द्वारा घर बैठे कर सकते हैं।
  • मोबाइल पोर्टल ई-सहकारी मोबाइल एप्प (प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
  • कॉल सेंटर (सुगम) पर फ़ोन के माध्यम से (टोल फ्री न० - 18001800110)
  • प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/ कार्यपालक सहायक के सहयोग से।
  • आवेदन बिलकुल नि:शुल्‍क होगा।
  • अधिक जानकारी के लिए https://state.bihar.gov.in/cooperative अथवा कॉल सेंटर (सुगम) टोल फ्री नम्‍बर 18001800110 पर संपर्क कर सकते हैं।

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