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Bihar Sabji Vikas Yojana के लाभ, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

Bihar Sabji Vikas Yojana बिहार सरकार के अधिन संचालित योजना जिसके अन्‍तर्गत विभिन्‍न सब्जियों के बीज/ बिचड़ा उपलब्‍ध कराकर उत्‍पादन एवं उत्‍पादकता के वृद्धि के माध्‍यम से सब्‍जी उत्‍पादक किसानो की आय मे अधिक से अधिक वृद्धि कराना है। इसके लिए सब्‍जी उत्‍पादक कृषकों को चिन्हित सब्‍जी फसलों का प्रति पौधा इकाई लागत का 75 प्रतिशत सहायतानुदान दिया जाता हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए 'उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग (बिहार सरकार)' के आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in के माध्‍यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

Bihar Sabji Vikas Yojana
Bihar Sabji Vikas Yojana

बिहार सब्‍जी विकास योजना Summary

आयोजक बिहार सरकार
विभाग उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार
योजना का नाम बिहार सब्‍जी विकास योजना
सब्सिडी दर 75%
Application Mode Online
लाभार्थी बिहार के सब्‍जी उत्‍पादक कृषक
योजना की शुरूआत 10 अक्‍टूबर 2023
Helpline Number 0612-2547772
Official Website horticulture.bihar.gov.in

Bihar Sabji Vikas Yojana क्‍या हैं?

बिहार सरकार ने राज्‍य के सब्‍जी उत्‍पादक किसनों के आय में लागातार वृद्धि के लिए 10 अक्‍टूबर 2023 से एक योजना की शुरूआत की है जिसका नाम 'बिहार सब्‍जी विकास योजना' हैं। इस योजना के तहत उच्‍च मूल्‍य के सब्‍जी बिचड़े (ब्रोकोली, कलर कैप्‍सीकम तथा बीज रहित खीरा एवं बैगन) का वितरण, प्‍याज बीज वितरण, प्‍याज भंडारण संरचना का निर्माण, संकर (हाईब्रिड) सब्‍जी बीज (फूलगोभी एवं बंधागोभी-रबी मौसम तथा मिर्च बैगन एवं लौकी-गरमा) वितरण एवं आलू बीज वितरण कराकर उत्‍पादन एवं उत्‍पादकता के वृद्धि के माध्‍यम से किसानों की व्‍यक्तिगत आय में वृद्धि करना हैं। सब्‍जी का बिचड़ा की उपलब्‍धता Center of Excellence (Vegetables), चंडी नालन्‍दा से तथा सब्‍जी का बीज की उपलब्‍धता, बिहार राज्‍य बीज निगम, पटना के माध्‍यम से उपलब्‍ध कराया जाएगा।

इस योजना का लाभ रैयत कृषक, जमीन के कागजात के आधार तथा गैर रैयत कृषक एकरारनामा के आधार पर ले सकते हैं। एकरारनामा का प्रारूप दिए गए Link पर उपलब्‍ध है, जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता हैं।

Bihar सब्‍जी विकास योजना के पात्रता क्‍या हैं?

  1. इस योजना के लाभुकों को उद्यान निदेशालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का लाभ लेने के लिए बिहार राज्‍य का कृषक होना तथा कृषि विभाग के DBT Portal dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत होना आवश्‍यक है।
  2. योजनाओं का लाभ पात्रता रखने की शर्त पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर देय होगा।
  3. वैसी योजना, जिसके लिए भूमि का होना आवश्‍यक है, का लाभ लेने के लिए लाभुक कृषक के नाम से जमीन होना/ वंशावली के आधार पर उक्‍त जमीन कृषक के पास होना आवश्‍यक होगा परंतु कुछ विशिष्‍ट योजना की प्रकृति के आधार पर गैर रैयत कृषक भी उक्‍त योजना का लाभ ले सकेंगे।
  4. योजना का लाभ लेने हेतू इच्‍छुक कृषकों को भूमि स्‍वामित्‍व प्रमाण पत्र/ दो वर्ष पूर्व से अद्यतन राजस्‍व रसीद/ ऑनलाईन अद्यतन रसीद/ वंशावली के आधार पर विधि मान्‍य भू-स्‍वामित्‍व का प्रमाण पत्र/ गैर रैयत हेतू एकरारनामा में से कोई एक दस्‍तावेज तथा योजना विशेष का लाभ लेने हेतु संबंधित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उपस्‍थापित करना अनिवार्य होगा।
  5. योजना का लाभ लेने हेतु वेबसाईट पर आवेदन संबंधित सभी कागजात अपलोड करना आवश्‍यक होगा।
  6. इच्छुक कृषकों द्वारा वेबसाईट पर किये गये ऑनलाईन आवेदन को प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी या सहायक निदेशक उद्यान द्वारा नामित कर्मी द्वारा 7 दिनों के अन्दर तथा परियोजना आधारित अवयवों का सत्यापन 10 दिनों के अन्दर करना आवश्यक होगा।
  7. उपरोक्त सत्यापन कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नहीं होने पर आवेदन स्वतः अग्रसारित होने की स्थिति में उक्त सत्यापन हेतु संबंधित कर्मी जवाबदेह होंगे। सत्यापनोपरांत संबंधित सहायक निदेशक उद्यान/ स्वीकृति प्राधिकार द्वारा योग्य आवेदक को कार्यादेश 7 (सात) दिनों के अन्दर निर्गत करना आवश्यक होगा।
  8. भुगतान के पूर्व यथा आवश्यक जाँच/ लाभुक एवं सत्यापनकर्त्ता का Geo Tagged Photograph/ सत्यापन कार्य कराते हुए योजना विशेष संबंधित स्वीकृत्यादेश में निहित प्रावधान के आलोक में समय पर लाभुक को देय अनुदान (DBT in Cash/ DBT in kind) का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
  9. सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय में सभी योजनाओं के लाभुक का संबंधित योजनावार योजना पंजी का संधारण सुनिश्चित किया जायेगा।
  10. किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/ ATM/ BTM/ प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार करते हुए लक्ष्य अनुरूप Online आवेदन कराना सुनिश्चित करेंगे।
  11. प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी प्रखण्ड में कार्यान्वित योजनाओं का ससमय शत-प्रतिशत निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन जियो टैग फोटोग्राफ के साथ अपलोड करेगें।

Bihar Sabji Vikas Yojana ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको 'बिहार सब्‍जी विकास योजना' के आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in को अपने मोबाईल/ कम्‍प्‍यूटर के ब्राउजर में खोल लेना हैं।
  • होम पेज पर आपको 'सब्‍जी विकास योजना' की डैशबोर्ड दिखाई देगा, उसमे 'आवेदन करें' बटन के उपर क्लिक कर देना हैं।
  • उसके बाद आपके सामने सब्‍जी विकास योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा, अब आपको मांगी गई सारी जानकारियों को स्‍टेप बाय स्‍टेप सावधानीपूर्वक दर्ज कर देनी हैं फिर आपको अपलोड करके फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना हैं।
  • इसके बाद आपको प्राप्‍त सूचना के तहत लाभ प्राप्‍त होगा इसकी सभी जानकारी और गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट को जरूर फॉलो करें और जानकारी समय पर प्राप्‍त कर सकते हैं।

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