Bihar Student Credit Card Yojana क्या हैं?
बिहार सरकार द्वारा संचालित इस योजना की शुरूआत वर्ष 2016 में किया गया था। इस योजना के तहत आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता पहुँचाने के उदेश्य से राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अंतर्गत विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था। इस योजना के जरिए 12वीं कक्षा या इंटरमीडियट उर्तीण आर्थिक रूप से कमजोर बिहार राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हे कम ब्याज दरों पर 4 लाख रूपये तक की ऋण प्रदान किया जाता हैं। इस योजना के द्वारा उच्च शिक्षा में GER (Gross Enrolment Ratio) की वृद्धि के साथ - साथ युवाओं के रोजगार की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना Eligibility Criteria
बिहार राज्य के निवासी वैसे विद्यार्थी जिन्होंने बिहार राज्य एवं सीमावर्त्ती राज्यों से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु ऋण के लिए इच्छुक हों, उन्हें बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- विद्यार्थी द्वारा बिहार एवं अन्य राज्य या केन्द्र सरकार के संबंधित नियामक एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकन लिया गया हो या नामांकन के लिए चयनित हो।
- यह ऋण उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रमों, विभिन्न व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए दी जा सकेगी।
- इस योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थानों से 12वीं अथवा समतुल्य (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी तथा बिहार राज्य के सीमावर्ती जिलों के सीमावर्ती प्रखंडों के सीमावर्ती राज्य यथा झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं प० बंगाल के विद्यालय या बोर्ड से 10वीं/ 12वीं/ +2 (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) उत्तीर्ण बिहार राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा।
- आवेदक विद्यार्थियों के हॉस्टल में रहने की स्थिति में आवेदक के शैक्षणिक संस्थान को राशि उपलब्ध करायी जाएगी। शिक्षण संस्थान के हॉस्टल में नहीं रहने की स्थिति में विद्यार्थियों के लिए फीस के अतिरिक्त अन्य रहने के खर्च (living expenses) निर्धारित दर पर आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। महँगाई के आधार पर रहने एवं जीवन-यापन के दर में आवश्यकतानुसार शिक्षा विभाग द्वारा वृद्धि की जा सकेगी।
- इस योजना के लिए आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्नातक उत्तीर्ण छात्रो के लिए स्नातकोत्तर में पढ़ाई हेतू अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष होगी।
- लाभार्थियों के द्वारा पढ़ाई को किसी भी कारण से बीच में छोड़ने पर ऋण की शेष राशि संस्थान या विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं करायी जाएगी अर्थात इस योजना के तहत विद्यार्थी को शिक्षा ऋण की अगली किस्त उनके संबंधित संस्थान/ पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रहने की स्थिति में ही उपलब्ध कराई जा सकेगी।
BSCC आवेदन के लिए आवश्यक कागजात।
आवेदन जमा करते समय अपने स्वहस्ताक्षरित आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित कागजातों के छायाप्रति की स्वभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी :-
- आवेदक एवं सह - आवेदक का आधार कार्ड।
- मैट्रिक, +2 (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) एवं अंतिम सफल परीक्षा का अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र।
- प्राप्त छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र इत्यादि (यदि लागू हो)।
- आवेदक के बैंक पासबुक की छाया प्रति, जिसमें शाखा का नाम, खाता सं० एवं IFSC कोड अंकित हो।
- संस्थान में नामांकन का प्रमाण-पत्र जिसमें पाठ्यक्रम अवधि अंकित हो (अथवा बिहार राज्य से बाहर के संस्थान के लिए पाठ्यक्रम विवरणिका)।
- संस्थान से प्राप्त पाठ्यक्रम शुल्क की विवरणी।
- आवेदक एवं सह - आवेदक यथा - माता/ पिता/ पति/ अभिभावक (रक्त संबंधी) का दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।
- आवासीय प्रमाण पत्र अथवा बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति जिसमें आवास का पता स्पष्ट रूप से अंकित हो अथवा बिजली बिल अथवा टेलिफोन बिल अथवा पासपोर्ट अथवा ड्राईविंग लाईसेंस अथवा वोटर आई०डी० कार्ड अथवा मतदान हेतु प्रयुक्त प्रमाण पत्रों में से कोई एक।
Bihar Student Credit Card ऋण वापसी की प्रक्रिया।
Moratorium अवधि की समाप्ति के पश्चात् 2 लाख रु० तक के ऋण को अधिकतम 60 मासिक किस्तों में तथा 2 लाख से उपर के ऋण को अधिकतम 84 मासिक किस्तों में वापस किया जा सकेगा। उपरोक्त निर्धारित अधिकतम अवधि से पूर्व ऋण वापसी की स्थिति में 0.25 प्रतिशत ब्याज दर की छूट दी जाएगी।
उपरोक्त निर्धारित अवधि में नियोजन नहीं होने या स्वरोजगार एवं अन्य साधनों से आय नहीं होने की स्थिति में ऋण वसूली स्थगित रखी जाएगी, किन्तु इसके लिए प्रत्येक जून एवं दिसम्बर के अंतिम पखवारे में आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र DRCC पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा कि आवेदक नियोजित/ स्वरोजगार अथवा अन्य किसी साधनों से आय प्राप्त नहीं कर रहा है।
उपरोक्त वर्णित स्थितियों के अलावा सम्पूर्ण निर्धारित अवधि के पश्चात् यदि आवेदक/ सह-आवेदक ऋण की वापसी नहीं करते है, तो उनके विरूद्ध PDR Act (Public Demand Recovery Act) के प्रावधानों के अंतर्गत अथवा विधिसम्मत् कार्रवाई की जाएगी।