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Delhi Laxmi Yojana 2026 Apply Online dly.delhi.gov.in

दिल्‍ली सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत Delhi Laxmi Yojana (DLY) की शुरूआत की गई है, इसके लिए Online Registration शुरू कर दी गई हैं। दिल्‍ली लक्ष्‍मी योजना के तहत 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की पात्र 17 लाख से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रूपयें की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इच्‍छुक अभ्‍यर्थी जो दिल्‍ली के स्‍थायी निवासी हैं वह dly.delhi.gov.in पोर्टल से अपना आवेदन ऑनलाइन के माध्‍यम से कर सकते हैं।

Delhi Laxmi Yojana DLY 2026
Delhi Laxmi Yojana DLY 2026

Delhi Laxmi Yojana (DLY) Summary 2026

राज्‍य का नाम दिल्‍ली
विभाग का नाम महिला एवं बाल विकास विभाग।
योजना का नाम दिल्‍ली लक्ष्‍मी योजना
योजना की शुरूआत 01 अगस्‍त 2026
योजना के पात्र 21-65 वर्ष आयु वर्ग की परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्‍य।
आर्थिक सहयोग राशि प्रतिमाह 2500/- रूपये
Email ID wcd@nic.in
शिकायत लिंक cmjansunwai.delhi.gov.in
वेबसाइट dly.delhi.gov.in

Delhi Laxmi Yojana (DLY) क्या है?

दिल्‍ली सरकार द्वारा Delhi Laxmi Yojana अगस्‍त 2026 से शुरू कर दी गई हैं तथा इस योजना का लाभ प्राप्‍त करने के लिए पंजीकरण हेतु ऑनलाईन पोर्टल की शुरूआत कर दी गई हैं। दिल्‍ली लक्ष्‍मी योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और आत्‍मनिर्भर बनाना हैं, जिसके लिए 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की 17 लाख से अधिक योग्‍य महिलाओं को प्रतिमाह ढ़ाई हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्‍ली सरकार इसके लिए 2026-27 के बजट में पांच हजार एक सौ दस करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया हैं, वहीं दिल्‍ली सरकार की मंत्री आशीष सूद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ढ़ाई लाख रूपये की वार्षिक आय वाले परिवारों की पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत करदाताओं का पैसा महिला सशक्तिकरण के लिए उपयोग होना चाहिए।

दिल्‍ली लक्ष्‍मी योजना के लिए पात्रता (Eligiblity)

  1. आवेदक महिला होनी चाहिए।
  2. आवेदक परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्‍य होनी चाहिए।
  3. आवेदक जमा करने की तारीख पर आवेदक की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
  4. वार्षिक पारिवारिक आय 2,50,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  5. आवेदक जमा करने की तारीख तक, आवेदक या उनके पति या माता पिता में से किसी एक का दिल्‍ली का निवासी होना जरूरी हैं, कम से कम पिछले 10 सालसे।
  6. आवेदक दिल्‍ली का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए।
  7. परिवार की आवदन से पूर्व पिछले 12 महीनों की वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  8. आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार से किसी भी तरह की पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता नहीं मिल रही हो, और वह इनकम टैक्स देने वाला या GST फाइल करने वाला न हो, साथ ही वह सरकारी कर्मचारी न हो और/ या किसी सार्वजनिक पद पर न हो।
  9. आवेदक या परिवार का कोई भी सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड, स्थानीय निकाय या सरकारी संगठन में नियमित या अनुबंध-आधारित कर्मचारी के तौर पर कार्यरत नहीं होना चाहिए; और न ही उन्हें विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन या कोई अन्य पेंशन, वित्तीय सहायता या इसी तरह की कोई अन्य मदद मिल रही होनी चाहिए।
  10. आवेदक या परिवार का कोई सदस्य चार पहिया मोटर वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए।
  11. आवेदक के तीन से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए।
  12. आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड/ आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए।

Delhi Laxmi Yojana आवेदन के लिए जरूरी दस्‍तावेज।

Mandatory Documents:-

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • दिल्ली मतदाता पहचान पत्र (Delhi Voter Id Card)
  • आवेदक का फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर (Photograph and Signature of the applicant)
  • संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सांसद / विधायक का समर्थन पत्र (Endorsement letter from the MP/ MLA of the Constituency)
  • Residential Proof for 10 Years (Any One):- दिल्ली मतदाता पहचान पत्र (Delhi Voter ID Card)/ राशन कार्ड (Ration Card)/ ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence)/ बिजली मीटर का बिल, गैस कनेक्शन का बिल/ रसीद (Electricity meter bill, gas connection bill/ receipt)
  • Age Proof (Any One):- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)/ पिछली बार अटेंड की गई क्लास का स्कूल छोड़ने का सर्टिफ़िकेट (School leaving certificate of class last attended)/ कक्षा 10 का प्रमाण पत्र (Class 10 certificate)/ ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)/ पैन कार्ड (PAN Card)/ आधार कार्ड (Aadhaar Card)/ मतदाता पहचान पत्र (Voter Id Card)

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