बिहार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना Summary
आयोजक |
बिहार सरकार |
विभाग का नाम |
योजना एवं विकास विभाग |
योजना का नाम |
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना |
योजना की शुरूआत |
02 अक्टूबर 2016 |
योजना का उद्देश्य |
रोजगार तलाशने हेतू सहायता |
योजना का लाभ |
प्रतिमाह 1000 रू० की भत्ता |
आवेदन की प्रक्रिया |
ऑनलाइन |
Helpline No. |
18003456444 |
Official Website |
7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in |
Bihar MNSSBY क्या हैं?
विकसित बिहार के 7 निश्चय के अंतर्गत राज्य के निवासी 20-25 वर्ष के आयु वर्ग में आनेवाले वैसे बेरोजगार युवक/ युवती जो अध्ययनरत नहीं हों तथा रोजगार की तलाश कर रहे हों एवं जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर (12वीं) उत्तीर्ण हो परन्तु उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किए हो, को इस योजना का लाभ अनुमान्य होगा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से स्वयं सहायता भत्ता दो वर्षों के लिए दी जाएगी।
Mukhyamantri Nischay Swayam Sahayata Bhatta Yojna हेतू पात्रता।
- आवेदक बिहार राज्य के उस जिले का स्थायी निवासी होना चाहिये, जहाँ के जिला निबंधन केन्द्र में वह आवेदन जमा कर रहा है।
- आवेदक 12वी पास हो एवं उसकी उम्र 20-25 वर्ष हो।
- आवेदक के पास स्वरोजगार नहीं हो एवं आगे की पढ़ाई नहीं की हो।
- आवेदक को किसी अन्य श्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता/ छात्रवृति/ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड/ शिक्षा ऋण या किसी भी प्रकार का सहायता प्राप्त नहीं हो।
- आवेदक को किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियोजन (अनुबंध/ स्थायी/ अस्थायी रूप से) प्राप्त नहीं हो।
MNSSBY के लिए आवेदन की प्रक्रिया।
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना हेतू आवेदन DRCC में नि:शुल्क है एवं ऑनलाईन माध्यम से किसी भी सुविधा केन्द्र/ साईबर कैफे से की जा सकती हैं।
- आधिकारिक वेबसाइट 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in को ओपन करे एवं नया आवेदक पंजीकरण टैब पर क्लिक कर दें।
- आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा, जिसमे अपना नाम, ई-मेल आईडी, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी सत्यापन कर लेना हैं।
- Application Confirmation संदेश दिखने पर दर्ज की गई विवरण को जांच करे एवं आगे के विवरण को दर्ज करके 'Submit' पर क्लिक कर दें।
- अब आपको अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कर लेना हैं।
- व्यक्तिगत विवरण सही-सही दर्ज करे एवं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें योजना का चयन करलें, उसके बाद मांगी गई जानकारी को भरकर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के उपरांत आवेदक को इसकी पावती यूनिक पंजीकरण संख्या के साथ उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाईल नं० एवं ई-मेल पर क्रमशः मैसेज एवं मेल द्वारा प्राप्त हो जाएगी। आवेदन का प्रपत्र सरल है तथा इसके साथ किसी भी प्रकार का कागजात ऑनलाईन जमा नहीं किया जाना है।
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना हेतू आवश्यक कागजात।
इच्छुक अभ्यर्थी को जिला निबंधन केन्द्र पर आवेदन जमा करते समय अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजातों के छायाप्रति की स्वभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी:-
- 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण-पत्र।
- 10वीं या उसके समकक्ष परीक्षा उतीर्णता संबंधी प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि वर्णित हो।
- आवासीय प्रमाण-पत्र।
- किसी अनुसूचित बैंक में आवेदक के नाम से संधारित बैंक खाता संख्या तथा बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आवेदक का नाम, पत्ता, बैंक खाता संख्या तथा संबंधित बैंक शाखा का IFSC कोड स्पष्टतः अंकित हो।
- आधार कार्ड।
- पासपोर्ट साईज फोटो।