UP OTS Yojana क्या हैं?
OTS Yojana का पुरा नाम One Time Settlement Scheme हैं इस योजना के तहत उतरप्रदेश राज्य के समस्त विधुत भार के घरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप, निजी संस्थान, औधोगिक श्रेणी के विधुत उपभोक्ताओं के लगने वाले ब्याज/ सरचार्ज 70 से 100 प्रतिशत तक राज्य सरकार द्वारा छूट देने का प्रावधान किया गया है एवं चोरी के प्रकरणों में जुर्माने की राशि में छूट हैं। यूपी के विधुत उपभोक्ताओं के लिए विलम्बित भुगतान अधिमार में छूट हेतू "एकमुश्त समाधान योजना" दिनांक 08 नवम्बर 2023 से दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक लागू रहेगी।