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OTS Yojana UP एकमुश्‍त समाधान योजना Registration uppcl.org

एकमुश्‍त समाधान योजना (OTS) उतरप्रदेश सरकार द्वारा संचालित बिजली उपभोक्‍ताओं के लिए योजना है जिसके तहत घरेलू एंव वाणिज्यिक उपभोक्‍ताओं और किसानों को सरचार्ज में जल्‍दी आयें, ज्‍यादा लाभ पायें के आधार पर 100 प्रतिशत तक की छूट दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के‍ लिए uppcl.org पोर्टल पर बिजली उपभोक्‍ताओं को ऑनलाईन पंजीकरण कराना होगा। जितनी जल्‍दी पंजीकरण सरचार्ज पर उतनी अधिक छूट एवं बिजली उपभोक्ताओं के बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से कैम्पों का आयोजन किया जायेगा।

OTS Yojana
OTS Yojana

एकमुश्‍त समाधान योजना (OTS Yojana) Summary

योजना आयोजक उतरप्रदेश सरकार
योजना का नाम एकमुश्‍त समाधान (OTS) योजना
OTS योजना अवधि 08 नवम्‍बर से 31 दिसम्‍बर 2023
उद्देश्य बिजली उपभोक्‍ताओं के पुराने बिल की अदायगी
लाभ बिजली बिल पर सरचार्ज माफ
ओ०टी०एस० पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन
OTS Full Form One Time Settlement
हेल्‍पलाईन नंबर 1912
आधिकारिक वेबसाइट uppcl.org

UP OTS Yojana क्‍या हैं?

OTS Yojana का पुरा नाम One Time Settlement Scheme हैं इस योजना के तहत उतरप्रदेश राज्‍य के समस्‍त विधुत भार के घरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप, निजी संस्‍थान, औधोगिक श्रेणी के विधुत उपभोक्‍ताओं के लगने वाले ब्‍याज/ सरचार्ज 70 से 100 प्रतिशत तक राज्‍य सरकार द्वारा छूट देने का प्रावधान किया गया है एवं चोरी के प्रकरणों में जुर्माने की राशि में छूट हैं। यूपी के विधुत उपभोक्‍ताओं के लिए विलम्बित भुगतान अधिमार में छूट हेतू "एकमुश्‍त समाधान योजना" दिनांक 08 नवम्‍बर 2023 से दिनांक 31 दिसम्‍बर 2023 तक लागू रहेगी।

OTS UPPCL योजना अवधि ।

  • प्रथम अवधि : 08 से 30 नवम्बर तक सर्वाधिक छूट
  • द्वितीय अवधि : 01 से 15 दिसम्बर तक
  • तृतीय अवधि : 16 से 31 दिसम्बर तक

OTS Scheme के लाभार्थी कौन है?

  1. घरेलू (एल०एम०वी० - 1)
  2. वाणिज्यिक (एल०एम०वी० - 2)
  3. निजी संस्‍थान (एल०एम०वी० - 4 बी)
  4. निजी नलकूप (एल०एम०वी० - 5)
  5. औद्योगिक (एम०एम०वी० - 6) श्रेणी के विधुत उपभोक्‍ता इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

ओ०टी०एस योजना के प्रक्रिया क्‍या है?

  1. निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिये अधिभार की गणना 31 मार्च, 2023 तक के मूल बकाये पर की जायेगी तथा अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिये यह गणना 31 अक्टूबर, 2023 तक बकाये पर की जायेगी।
  2. योजना का लाभ लेने के लिये निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को दिनांक 31 मार्च, 2023 तक के अपने मूल बकाये का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 तक के अपने मूल बकाये का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करनी होगी, जिसके उपरान्त ही वह छूट हेतु अर्ह होंगे।
  3. उपभोक्ता अपना पंजीकरण uppcl.org वेबसाईट के माध्यम से स्वयं कर सकते है जिस पर छूट सम्बन्धी सभी सूचनाएं ऑनलाइलन प्रदर्शित होगी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड / उपखण्ड कार्यालय अथवा किसी भी विभागीय कैश काउन्टर में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं व छूट सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के समय ही उपभोक्ता अपने शेष बकाये को एक साथ अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन कर भुगतान कर सकता है।
  4. पंजीकरण के आवेदन की पावती प्राप्त कर इसके अनुसार पंजीकरण राशि का भुगतान उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड/ उपखण्ड कार्यालय, कैश काउनटर, सभी जनसेवा केन्द्र अथवा uppcl.org वेबसाईट पर जाकर भुगतान कर सकते हैं।
  5. 30 नवम्बर 2023 तक अर्थात योजना की प्रथम अवधि में पंजीकरण करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। अतः उपभोक्ताओं को 30 नवम्बर तक पंजीकरण हेतु प्रेरित किया जाए।
  6. 30 नवम्‍बर 2023 तक अर्थात योजना की प्रथम अवधि में पंजीकरण करने वाले भुगतान उपभोक्‍ता किसी भी विभागीय खण्‍ड / उपखण्‍ड कर्यालय, कैश काउनटर, सभी जनसेवा केन्‍द्र अथवा uppcl.org वेबसाईट पर जाकर भुगतान कर सकते हैं।
  7. जिन उपभोक्‍ताओं के विरूद्ध आर०सी० निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

एकमुश्‍त समाधान योजना के अन्‍य दिशा निर्देश।

  1. उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता एवं SDO कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में CSC केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी UPPCL की वेबसाइट uppcl.org पर उपभोक्ता कार्नर -> सेवा अनुरोध -> बिल सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है।
  2. इस योजना के अर्न्तगत स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। इन उपभोक्ताओं के पी०डी० फाइनल बिल के सापेक्ष वितरण निगम द्वारा योजना अवधि में छूट की गणना करते हुए अधिभार की छूट के उपरान्त भुगतान योग्य धनराशि का ऑनलाइन भुगतान एकमुश्त कराते हुए शेष धनराशि का अपलेखन (waiver) कर इनकी पी०डी० ऑनलाइन फाइनल की जा सकती है।
  3. इस योजना के अन्तर्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। उपभोक्ताओं को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि यदि उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही किसी अदालत या किसी अन्य फोरम में लंबित है तो समाधान होने पर और पूर्ण भुगतान करने के बाद व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जायेगा।
  4. योजना हेतु अर्ह सभी बकायेदारों को योजना का लाभ लिये जाने एवं योजना में किश्तों की सुविधा लेने वाले उपभोक्ताओं को ससमय किश्तों के भुगतान हेतु प्रेरित किया जायेगा, जिससे बकायेदार उपभोक्ता से वसूली हेतु की जाने वाली विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही से बच सके।
  5. उपभोक्ताओं के बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से कैम्पों का आयोजन किया जायेगा।

OTS Yojana के लिए आवश्‍यक दस्‍तावेज।

  • उपभोक्‍ता का आधार कार्ड
  • जमीन के कागजात
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाईल नंबर

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