Voter Id Card क्या हैं ?
Voter Identity Card (मतदाता पहचान कार्ड) भारत सरकार के अधिन निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त पहचान पत्र हैं जिसका उदेश्य है वोट देने का अधिकार प्राप्त होना एवं भारत के नागरिक होने का पहचान। वोटर कार्ड उन सभी भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है जिन्होने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और मतदाता बनने के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके हैं। इसे पाने के लिए फार्म 6 भरने के साथ आईडी, भारतीय राष्ट्रीयता, आयु और निवास का प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा। यह अन्य उदेश्यों जैसे मोबाइल फोन सिम कार्ड खरीदने या पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य पहचान, पता और आयु प्रमाण के रूप मे भी कार्य करता हैं। यह भूमि या वायु द्वारा नेपाल और भूटान की यात्रा करने के लिए एक यात्रा दस्तावेज के रूप में भी कार्य करता हैं। इसे चुनावी फोटो पहचान पत्र (EPIC) के रूप मे भी जाना जाता है। इसे मुख्य चुनाव आयुक्त TN Seshan के कार्यकाल के दौरान पहली बार 1993 में पेश किया गया था।
Voter Card प्राप्त करने की प्रक्रिया।
1. वोटर कार्ड उन सभी भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है जिन्होने 18 वर्ष की आयु पार कर ली हो और मतदाता बनने के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके हों। वे लोग फार्म - 6 भरने के साथ आईडी, भारतीय राष्ट्रीयता, आयु और निवास का प्रमाण पत्र (proof of ID, Indian Nationality, age and residence) के साथ आवेदन करना होगा।
2. "आयोग्य मन" के "भ्रष्ट प्रथाओं" के दोषी, या चुनाव से संबंधित अपराध वोट करने के लिए आयोग्य हैं।
3. आवेदको को क्षेत्र के अपने बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) को पेपर फार्म 6 जमा करना होगा।
4. आवेदक उस राज्य के लिए दिए गए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या सीधे राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर भी आवेदन कर सकते हैं।